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झज्जर। पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन के दिशा निर्देशन पर झज्जर पुलिस में 70 पदों पर एसपीओ की भर्ती की जानी है। जिसके लिए पूर्व सैनिक अथवा केंद्रीय सशस्त्र बलों का पूर्व जवान जिसकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच है आवेदन कर सकता है। एसपीओ की भर्ती के लिए आवेदन पत्र जमा करवाने कि प्रक्रिया 21 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक झज्जर गुरुग्राम रोड पर बने लघु सचिवालय के तीसरे तल पर पुलिस कैंटीन के सामने बने रूम में जारी रहेगी। जिस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय झज्जर दीपक सहारन ने बताया की झज्जर जिले में 70 एसपीओ की भर्ती की जाएगी जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि भारतीय सेना का कोई भी सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स व हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, हरियाणा सशस्त्र पुलिस बल का पूर्व जवान जो विभाग की तरफ से निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो वह आवेदन करने का पात्र होगा।
इन शर्तों का करना होगा पालन
■ भर्ती होने वाले पूर्व सैनिक की सेना में सेवा कम से कम 05 वर्ष की होनी चाहिए।
* सेवानिवृति के समय चिकित्सा ए श्रेणी का होना चाहिए। सेवा से निवृत्ति के समय चरित्र प्रमाणपत्र अनुकरणीय होना चाहिए।
■ उन उम्मीदवारों को अधिमान दिया जाएगा जो कि सेना में सक्रिय सशस्त्र कार्यों जैसे आपूर्ति कोर, चिकित्सा कोर, और एनएसजी कमांडो/कमांडो और आर्मी से कोई स्पेशल दक्षता प्राप्त कोर्स पास हो।
* चयन साक्षात्कार पुलिस मुख्यालय द्वारा नामित कमेटी द्वारा लिया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
ये निर्धारित किए गए हैं नियम
1. 1 जनवरी 2025 तक आवेदक की उम्र 25 से 50 साल के बीच हो और उसे अनुशासनहीनता, कदाचार या चिकित्सा अस्वस्थता के कारण सेवा से न हटाया गया हो।
2. एसपीओ के तौर पर भर्ती होने वाले भूतपूर्व सैनिक, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स व हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, हरियाणा सशस्त्र पुलिस बल के पूर्व जवान केवल एक वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निधारित मानदेय पर रखे जाएंगे।
3. एसपीओ के पद पर चयनित आवेदकों को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जाएगा
4. चयनित एसपीओ को भर्ती के समय दो जोड़ी वर्दी, एक जोड़ी जूते और अन्य आवश्यक वर्दी से संबंधित वस्तुओं के लिए 3000 रुपये केवल एक बार दिए जाएंगे।
5. चयनित विशेषपुलिस अधिकारियो (एसपीओ) को आकस्मिक अवकाश जो हरियाणा पुलिस के सिपाही के लिए लागू है, के नियम अनुसार प्रदान किया जाएगा।
6. भर्ती किए गए एसपीओ हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि के भी पात्र होंगे।
7. भर्ती किए गए एसपीओ को आपातकालीन स्थिति में कुछ समय के लिए हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है।
8. भर्ती के समय कोई लिखित परीक्षा अथया शारीरिक मापतोल नहीं किया जाएगा।
Last Updated
Dec. 20, 2024, 1:33 p.m.
Location
Jhajjar, Haryana, India
Category
Jobs
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